अगर आप नोएडा मै किसी जमीन को खरीदने जा रहे हैं, तो उस जमीन का दाखिल खारिज जरूर कराएं। दाखिल खारिज कराने के बाद ही जमीन का क्रेता (आप) कानूनी रूप से उस जमीन का मालिक बनता है। जमीन का दाखिल ख़ारिज के बाद ही राजस्व रिकॉर्ड (खतोनी) में किसी व्यक्ति का नाम उस संपत्ति के मालिक के रूप में दर्ज होता है।
इसके अलावा किसी प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान के बाद सरकारी राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हुआ रहता है. जिस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं होता, उस प्रॉपर्टी के एवज में आप किसी बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं.
किसी भी सम्पति का 90 दिनों के भीतर दाखिल खारिज करना अनिवार्य है |
ज्यादा जानकारी के लिये नोएडा दाखिल खारिज एक्सपर्ट से संपर्क करे |
9911424959
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